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 हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाये

दोस्तों अगर आप हरियाणा के निवासी है तो आपको पता ही होगा की हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके लिए अति आवश्यक है।  आज मै आपको पूरी जानकारी दूंगा की आप कैसे अपना हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते है 

हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहा पर काम आता है   

1 हरियाणा में सभी तरह की नोकरियो में हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट की जरुरत पड़ती है 

2 हरियाणा सरकार दवारा चलाई गई सभी स्कीमो  का लाभ लेने के लिए हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट जरुरी होता है।  

3 हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके एड्रेस प्रूफ में काम आ सकता है।  

4. ITR भरते टाइम भी आपको रेसिडेंस  सर्टिफिकेट काम  आता है।  

किसी प्रदेश में रहने वाले नागरिको के लिए रेसिडेंस / डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अति जरुरी है 

हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरुरत होगी 

1 एड्रेस प्रूफ 

 एड्रेस प्रूफ में आप निचे दिए गए प्रूफ्स में से कोई भी एक लगा सकते हो 

    आधार कार्ड 

    पासपोर्ट 

    वोटर आई डी कार्ड 

    राशन कार्ड 

    ड्राइविंग लाइसेंस 

2 आइडेंटिटी प्रूफ 

    में आप निचे दिए गए प्रूफ्स में से कोई भी एक लगा सकते हो 

    आधार कार्ड 

    पासपोर्ट 

    वोटर आई डी कार्ड 

    राशन कार्ड 

    ड्राइविंग लाइसेंस 

3 पटवारी की रिपोर्ट फॉर रूरल एरिया  / MC की रिपोर्ट फॉर अर्बन एरिया 

4 परिवार पहचान पात्र (फॅमिली आई0  डी0 )

एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुख्या रूप से सबसे जरुरी 4 कागजात आपके पास  होने चाहिए 

1 आधार कार्ड

2 वोटर कार्ड 

3 राशन कार्ड 

4 फॅमिली आई डी 

अगर ये चार डाक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका डोमिसाइल बन जायेगा।  डोमिसाइल बनाने के लिए सबसे जरुरी कागजात यही है और किसी अन्य कागजात की कोई जरुरत नहीं होगी। 

इन कागजातों के साथ आपको  रिपोर्ट भी चाहिए 

रिपोर्ट के कागजात आप दिए गए लिंक से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर इन्हे अच्छे से पैन  से भर ले तथा फिर इस पर 

Report Documents

रूरल  एरिया के लिए रिपोर्ट करवाए 

पहले नम्बरदार के मोहर व सिग्नेचर करवा ले। 

फिर पटवारी के मोहर व् सिग्नेचर करवा ले। 

अर्बन एरिया के  लिए रिपोर्ट कैसे करवाए 

पहले वार्ड मेंबर  के मोहर व सिग्नेचर करवा ले। 

फिर कमेटी के मोहर व् सिग्नेचर करवा ले। 


रिपोर्ट करते टाइम लिखी जानते वाली लेने लाइन 

"प्रमाणित किया जाता है की..............   पुत्र ..........  गांव ...............का स्थाई निवासी है।  ............... और जाती से सम्बन्ध रखता है। मै इनको जाती तोर से जनता हु। इनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है / है , "

अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग तरह से लिखा जायेगा ये लाइन केवल सैंपल के लिए है।  

जब ये सारे काम आप कर लेते है तो उसके बाद आप saral haryana portal पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते है फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप csc पर भी जा सकते है और आप खुद अपनी ID रजिस्टर करके भी अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है अप्लाई करने के लिए सहायक वीडियो निचे दिया गया है उस वीडियो में आप सिख सकते है की किस प्रकार आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे 



कुछ अन्य विडिओ निचे दिए गए है जिनसे आप अन्य सर्टिफिकेट्स बना सकते है 


इनकम सर्टिफिकेट्स 





कास्ट सर्टिफिकेट्स 



इनकम सर्टिफिकेट्स 





EWS सर्टिफिकेट 





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